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3 साल की बच्ची से हैवानियत: दोषी सर्वेश उर्फ मटरू को आखिरी सांस तक जेल, दो लाख जुर्माना

मासूम से दरिंदगी: 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, 2 लाख का जुर्माना

BBC CRIME TV 

उत्तरप्रदेश,कानपुर नगर 

 तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने शुक्रवार को सख्त रुख अपनाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं.-20) ने दोषी पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।डीजीपी उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर को यह महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस आयुक्त के निर्देशन और पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) एस.एम. कासिम आबिदी के पर्यवेक्षण में बिठूर पुलिस व अभियोजन पक्ष ने मामले में गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी पैरवी की।


मामला वर्ष 2023 का है। थाना बिठूर क्षेत्र में हरदोई जिले के पचकोहरा, चंदनखेड़ा निवासी सर्वेश उर्फ मटरू पुत्र लक्ष्मी नारायण ने तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 48/2023, धारा 376 भादवि व पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था।
अदालत में मामले की मजबूत पैरवी एडीजीसी अतुल कुमार सिंह द्वारा की गई। इसमें कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी योगेंद्र सिंह, महिला आरक्षी गिरिजा देवी और पैरोकार मुख्य आरक्षी कुलदीप कुमार की सक्रिय भूमिका रही। गवाहों के बयान और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त सर्वेश उर्फ मटरू को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए ताउम्र कैद की सजा सुनाई।

सुरेश राठौर 

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