अनावश्यक चेन पुलिंग पर रेलवे सख्त, जुर्माना और कारावास का प्रावधान
BBC CRIME TV
उत्तरप्रदेश,कानपुर नगर
ट्रेनों की समयबद्धता और यात्री सुरक्षा को प्रभावित करने वाली अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण के लिए प्रयागराज मंडल ने इस वर्ष विशेष अभियान चलाया है। अभियान के परिणामस्वरूप 1 जनवरी 2025 से 26 नवंबर 2025 के बीच 4705 लोगों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की गई है।
रेल प्रशासन ने कहा कि बिना कारण चेन पुलिंग न केवल गाड़ियों को विलंबित करती है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी बनती है। मंडल के अनुसार वर्ष 2025 में मासवार की बात करें तो अप्रैल से नवंबर तक गिरफ्तारियों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। नवंबर माह में ही 318 लोगों को चेन पुलिंग के आरोप में पकड़ा गया।
स्टेशन-वार आंकड़ों में कानपुर सेंट्रल शीर्ष पर रहा, जहां 692 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद टूंडला में 470, फतेहपुर में 355, अलीगढ़ में 328 और इटावा में 325 गिरफ्तारियाँ हुईं। प्रयागराज जंक्शन पर 320, नैनी में 300 और मिर्जापुर में 252 लोगों को पकड़ा गया।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अनावश्यक चेन पुलिंग एक दंडनीय अपराध है, जिसमें जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान है। इसका दुरुपयोग यात्रियों को असुविधा पहुँचाता है और ट्रेनों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि केवल अत्यावश्यक स्थिति में ही चेन पुलिंग का उपयोग करें। मंडल ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुरेश राठौर

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