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शहर की दीवारों पर चिपकाए पोस्टर तो खैर नहीं: पान मसाला कंपनी और क्लीनिक पर 10-10 लाख का जुर्माना

दीवारें गंदी करने पर नगर निगम का सख्त रुख: पान मसाला कंपनी और क्लीनिक पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना

BBC CRIME TV 

उत्तरप्रदेश,कानपुर नगर 

शहर के सौंदर्य को बिगाड़ने और सार्वजनिक दीवारों पर अवैध रूप से प्रचार सामग्री चिपकाने वालों के खिलाफ कानपुर नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। महापौर एवं नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम के विज्ञापन विभाग ने 'कॉकटेल पान मसाला' और 'नवीन ई०एन०टी० क्लीनिक' पर नियमों के उल्लंघन के तहत 10-10 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। दोनों को जुर्माना वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं।  मिली जानकारी के अनुसार, शहर में कई स्थानों पर वॉल पेंटिंग, स्टीकर, पम्फलेट और कियोस्क लगाकर दीवारों के मूल स्वरूप और सुंदरता को खराब किया जा रहा था। जांच के दौरान 108/49, गांधी नगर स्थित कॉकटेल पान मसाला तथा पारस कॉम्प्लेक्स, इंदिरा नगर रोड स्थित नवीन ई०एन०टी० क्लीनिक द्वारा सार्वजनिक दीवारों पर अवैध पोस्टर व विज्ञापन चस्पा पाए गए। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए विभाग ने दोनों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया।  


​अवैध प्रचार पर होगी सख्त कानूनी कार्यवाही 

विज्ञापन विभाग के प्रभारी अधिकारी विजय कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में यदि भविष्य में किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रचार-प्रसार कर शहर की सुंदरता को खराब किया गया, तो उसके खिलाफ "उत्तर प्रदेश नगर निगम (आकाश चिन्ह और विज्ञापनों का विनियमन) नियमावली, 2026" के अंतर्गत कठोर दंडात्मक व विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस प्रकार की गतिविधियों का समस्त उत्तरदायित्व संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था का होगा।  

सुरेश राठौर 

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