ट्रेन में चोरी करने वाले शातिर अपराधी को कोर्ट ने सुनाई सजा
BBC CRIME TV
उत्तरप्रदेश,कानपुर नगर
ट्रेनों में यात्रियों से जान-पहचान बढ़ाकर छिनैती और चोरी करने वाले शातिर अपराधी मोहम्मद आरिफ को अदालत ने सजा सुनाई है। 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत जीआरपी कानपुर सेंट्रल की प्रभावी पैरवी और सटीक साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डी.) कक्ष संख्या 05 ने अभियुक्त को 01 वर्ष 04 माह के कारावास और अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
प्रभारी निरीक्षक जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल, ओम नारायण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियुक्त के विरुद्ध ठोस आरोप पत्र दाखिल किया था। जेल में निरुद्ध रहते हुए अभियुक्त के खिलाफ वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहों को समयबद्ध तरीके से पेश किया गया। अभियोजन पक्ष और विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत आरिफ को जेल भेजने का आदेश दिया।
मूल रूप से उन्नाव के शुक्लागंज का रहने वाला 24 वर्षीय मोहम्मद आरिफ एक शातिर लुटेरा है। पुलिस के अनुसार, वह अपने साथियों के साथ ट्रेनों में बाकायदा टिकट लेकर चढ़ता था ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद यात्रियों का भरोसा जीतकर मौका मिलते ही सामान पार कर देता था। आरिफ पर कानपुर और उन्नाव के विभिन्न थानों में गैंगस्टर एक्ट सहित करीब छह गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
सुरेश राठौर


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