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महिला के घर में घुसकर मारपीट और धमकी देने वाले छह आरोपी गिरफ्तार

घर में घुसकर दी थी जान से मारने की धमकी, बिल्हौर पुलिस ने चंद घंटों में उतारा गरूर

BBC CRIME TV 

​उत्तरप्रदेश,कानपुर नगर 

घर में घुसकर महिलाओं के साथ गाली-गलौज, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को शांति व्यवस्था भंग करने की धाराओं के तहत पाबंद कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया है।

​प्राप्त विवरण के अनुसार, मोहल्ला लाल बहादुर शास्त्री नगर (वार्ड नंबर 22) की रहने वाली आवेदिका पिंकी पत्नी बबलू शर्मा ने बिल्हौर थाने में एक प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि कुछ नामजद अभियुक्तों ने उनके घर में अवैध रूप से प्रवेश किया और आवेदिका, उनकी पुत्री तथा माता के साथ अत्यंत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज व मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।महिला की तहरीर के आधार पर बिल्हौर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं (मु०अ०सं० 152/2026, धारा 191(2)/333/115(2)/352/351(3) बीएनएस) के तहत शहाबुद्दीन, सीबू, मारूफ, साहिबेआलम, आफताब, महताब और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार के निर्देशन में पुलिस टीम ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानून का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए तत्काल दबिश दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना में शामिल व क्षेत्र की शांति को प्रभावित करने वाले ६ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:

​शहजाद पुत्र रईस (निवासी: मोहल्ला भगत सिंह नगर, बिल्हौर)

​रईस पुत्र गफ्फूर (निवासी: मोहल्ला भगत सिंह नगर, बिल्हौर)

​आफताब पुत्र रईस (निवासी: मोहल्ला भगत सिंह नगर, बिल्हौर)

​महताब पुत्र रईस (निवासी: मोहल्ला भगत सिंह नगर, बिल्हौर)

​जीशान पुत्र नूर आलम (निवासी: मोहल्ला किदवई नगर, बिल्हौर)

​सीबू पुत्र मारूफ (निवासी: मोहल्ला लाल बहादुर शास्त्री नगर, बिल्हौर)

​पुलिस ने इन सभी को बीएनएसएस (BNSS) की सुसंगत धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है और आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी करते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट/सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) बिल्हौर के समक्ष प्रस्तुत किया है। मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ भी अग्रिम कानूनी कार्रवाई जारी है।

सुरेश राठौर 

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