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​अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग (ACP) के खिलाफ रेलवे का विशेष अभियान; मई महीने में ही धरे गए 386 हुड़दंगी, कानपुर सेंट्रल पर सर्वाधिक कार्यवाही

ट्रेनों में बिना वजह चेन खींचने वालों पर शिकंजा, प्रयागराज मंडल में 5 महीने में 1563 गिरफ्तार

BBC CRIME TV 

उत्तरप्रदेश,कानपुर नगर /प्रयागराज

ट्रेनों के सुचारू संचालन में बाधा डालने और यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले तत्वों के खिलाफ उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने सख्त रुख अपना लिया है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और सतर्कता दस्ते द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इस वर्ष जनवरी से मई (5 महीने) के बीच अनावश्यक रूप से अलार्म चेन पुलिंग (ACP) करने वाले 1,563 लोगों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की गई है।​रेलवे प्रशासन के अनुसार, केवल मई महीने में ही गर्मियों की छुट्टियों की भीड़ के दौरान 386 लोगों को बिना किसी आपातकालीन कारण के चेन खींचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।​प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) अमित कुमार सिंह ने बताया कि अनावश्यक रूप से चेन पुलिंग करने की वजह से न सिर्फ संबंधित ट्रेन लेट होती है, बल्कि उसके पीछे आ रही कई अन्य महत्वपूर्ण गाड़ियों की समयबद्धता (Punctuality) पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही, अचानक ब्रेक लगने से यात्रियों की सुरक्षा भी गंभीर रूप से खतरे में पड़ती है।

​रेलवे द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रयागराज मंडल के तहत कानपुर सेंट्रल स्टेशन इस मामले में सबसे संवेदनशील रहा, जहां 5 महीनों में सर्वाधिक 232 गिरफ्तारियां हुईं। इसके बाद टूंडला में 163 और इटावा में 124 लोगों को दबोचा गया। मंडल मुख्यालय प्रयागराज जंक्शन और अलीगढ़ में 112-112 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

महीने-वार गिरफ्तारियों का लेखा-जोखा:,​जनवरी 2026: 274 गिरफ्तार,फरवरी 2026: 244 गिरफ्तार, ​मार्च 2026: 341 गिरफ्तार,अप्रैल 2026: 318 गिरफ्तार,​मई 2026: 386 गिरफ्तार

इन प्रमुख स्टेशन ​नैनी: 104, फतेहपुर: 102, मिर्जापुर: 88,फफूंद: 86,​प्रयागराज छिवकी: 60  शिकोहाबाद: 58, सूबेदारगंज: 52,​मानिकपुर: 49, हाथरास: 36, जीएमसी: 35 चुनार: 34,फ़िरोज़ाबाद: 31, खुर्जा: 26, दादरी: 25, पनकी धाम: 20, कानपुर अनवरगंज: 14 कार्यवाही हुई।

रेल प्रशासन ने आम यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सह-यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखें और आपातकाल के बिना चेन पुलिंग न करें। रेलवे अधिनियम के तहत यह एक दंडनीय अपराध है, जिसमें भारी जुर्माने के साथ-साथ कारावास (जेल) का भी प्रावधान है। पकड़े जाने पर किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी और सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।


सुरेश राठौर 

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